अब नौसेना में महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली ( nainilive.com )- नौसेना में पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किए जाने की बात पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 17 मार्च को बल में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी.
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एकल पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय को नुकसान होगा. पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा वैधानिक अवरोध हटा कर महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के बाद नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा, जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए.
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