जौनसार इलाके में सरकारी अफसरों के बच्चों ने भी हड़पी रकम

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हाईकोर्ट में सोमवार को छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एक अन्य दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इसमें कहा गया कि जौनसार इलाके में सरकारी अफसरों के बच्चों ने भी रकम हड़पी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद विजिलेंस के निदेशक से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में देहरादून के सुभाष नौटियाल ने भी एक और जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसमें कहा है कि जौनसार इलाके में सरकारी अधिकारियों के बच्चों ने भी अपने पिता की आय 2500 रुपये मासिक दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने निदेशक विजिलेंस को पूरे मामले की जांच चार हफ्तों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट अब इस मामले पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगी। बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य मामले में राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की गई है। इसमें कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा गया था।

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