सरकार का सख्त रुख: लॉकडाउन नहीं मानने पर 6 माह की जेल

Share this! (ख़बर साझा करें)

नई दिल्ली( nainilive.com)- लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें और इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे. यह सख्त आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को दिया है. लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा. आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. इसके तहत 6 महीने की जेल भी हो सकती है. साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है.

क्या होती है आईपीसी की धारा 188.?

इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है. जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है. इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है. वैसे इस सेक्शन के तहत एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं, यह जुर्माना 200 रुपये से 1000 रुपए तक हो सकता है. 6 महीने की सजा तब बनती है, जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है.

इसलिए यह सख्त निर्णय

दरअसल, जानकारी मिली है कि जनता कर्फ्यू के दौरान भी कई लोगों ने इसका पालन नहीं किया और घरों से बाहर निकल गए. पीएम मोदी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. इसी के चलते यह आदेश जारी किया गया है. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 428 हो गई है. ऐसे में देश के 80 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया. दिल्ली में 23 मार्च सुबह 6 बजे से 31 मार्च की आधी रात तक लॉकडाउन रहेगा. हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी.

यहां-यहां है लॉकडाउन – केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नगालैंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और राजस्थान में भी लॉकडाउन किया गया है. वहीं, पूरे पंजाब व महाराष्ट्र में सोमवार से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.

Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page