केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं घटेगी, संसद में राज्यमंत्री ने कहा

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नर्ई दिल्ली ( nainilive.com)- केंद्रीय कर्मचारियों की रिटारयमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है. 27 नवम्बर बुधवार को कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि- वर्तमान में, रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने लिखित रूप में ये जवाब दिया है.

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में लिखित जवाब से पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट उम्र में तब्दीली कर सकती है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है. खबरों में कहा गया था कि इस व्यवस्था से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा.

सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का अधिकार

राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि- फंडामेंटल रूल्स 56 (जे), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और नियम 16 (3) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत प्रावधान हैं, जिसके अनुसार, सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का पूरा अधिकार है. सरकार सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभावीता की कमी के आधार पर कर्मचारी को नोटिस देने का अधिकार है.

इस तरह के मामले में सरकार तीन महीने से कम का नोटिस नहीं देगी या तीन महीने के वेतन और भत्ते देगी. मंत्री ने कहा कि- सरकारी कर्मचारी पर इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं अगर वे ग्रुप ए या ग्रुप बी सेवा में हंै या किसी स्थाई, अर्ध-स्थाई या अस्थाई क्षमता में पद पर है और 35 साल की उम्र से पहले सेवा में आया है और वह 50 साल से अधिक उम्र का है. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे.

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