घरेलु गैस की अवैध रिफीलिंग करते पकडे गए २ लोग, दर्ज हुई एफ.आई.आर

Share this! (ख़बर साझा करें)

हल्द्वानी (nainilive.com) – जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने घरेलु गैस भण्डार एवं कालाबाजारी के रोकथाम के सम्बन्ध में छापेमारी एवं निरीक्षण करने पर तिकोनिया स्थित वन विभाग परिसर के अन्दर एकांत में गैस वाहन यूए 04 डी 8864 खड़ा पाया। वाहन के पास जाने पर वाहन के पिछले हिस्से में 02 व्यक्ति दलीप सिंह पुत्र त्रिलांक सिंह निवासी मल्ली बमौरी, हल्द्वानी एवं राहुल बिष्ट पुत्र बीर सिंह बिष्ट, निवासी जमरानी गेट दमुवाढुंगा गैस सिलेण्डर से अवैध रिफीलिंग करते पाये गये। दोनों के द्वारा अवैध रिफीलिंग उपकरण बांसुरी को एक सिलेण्डर के माध्यम से दूसरे सिलेण्डर से अवैध रिफीलिंग की जा रही थी। मौके पर अवैध रिफीलिंग उपकरण बांसुरी तथा इलैक्ट्रौनिक हैण्ड कांटा भी पाया गया। वाहन 40 गैस सिलेण्डर लेकर मौहम्मदी चैके के लिए चला, किन्तु निर्धारित स्थल न जाकर तिकोनिया वन परिसर में अवैध रिफीलिंग हेतु आया। माप करने पर वाहन से दो सिलेण्डर मानक वजन से कम मिले, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है साथ ही द्रवित पेट्रोलियम प्रदाय आदेश 2000 के अन्र्तगत प्राविधानों का उल्लघंन है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि रिफिलिंग करते हुए पाए गये व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कि गई व 38 गैस सिलेण्डर गैस एजंेसी प्रबन्धक सुपुर्द किये गये तथा वाहन कोतवाली हल्द्वानी के सुपुर्द किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  खुले में कूड़ा जलाया तो होगा भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज -डीएम वंदना सिंह
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page