हल्द्वानी : नाले तथा नालियों के ऊपर पक्के अतिक्रमण पर होगी नगर निगम एवं आपदा अधिनियम के तहत कार्यवाही

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हल्द्वानी ( nainilive.com )- नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत नाले तथा नालियों के ऊपर पक्के अतिक्रमण किए गए तथा सी०सी० पटाल लगा दिए गए जिस कारण वर्षा काल (तथा वर्षा काल के अलावा भी) में वर्षा जल की निकासी अवरुद्ध हो जाती है तथा जल भराव तथा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जान माल को खतरा होता है तथा पूर्व में कई बार जान माल का नुकसान भी हुआ है।

श्री मिश्रा ने नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा आम जनता को सूचित किया है कि नाले/नालियों के ऊपर तथा नजूल भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए यदि अतिक्रमण किया गया है तो तत्काल हटा लिया जाए। यदि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा नाले नाली सफाई तथा जल भराव की समस्या को हल करते समय अतिक्रमण प्रकाश में आता है तो उक्त अतिक्रमण को तत्काल नगर निगम अधिनियम 1959 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा अन्य नियमों / अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी तथा अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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