ब्रेकिंग : मेट्रोपोल शत्रु सम्पति मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला , जाने क्या हुआ ?

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नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज मेट्रोपोल शत्रु सम्पति मामले में अवैध रूप से रह रहे कब्जेदारों की याचिका पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है की वे इस आशय की अंडरटेकिंग दें की वह 10 दिनों के भीतर कब्जा खाली कर देंगे। वहीँ याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने इस भूमि में अपने स्वामित्व का भी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं मिलने को लेकर याचिका दायर हुई थी।

यहाँ बता दे कि मामले में अतिक्रमणकारियों ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ में मेंशन करते हुए कहा था कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार की तिथि नियत की थी।

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