एपीओ भर्ती परीक्षा में फार्म भरने की तिथि में हुआ बदलाव
सचिव लोक सेवा आयोग ने कोर्ट में पेश किया जवाब
न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एपीओ भर्ती विज्ञप्ति में फार्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सोमावार को हुई सुनवाई के दौरान सचिव लोक सेवा आयोग कमलेन्द्र सिंह कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और पूर्व के आदेश के क्रम में उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने एपीओ भर्ती के लिए जारी फार्म भरने की अंतिम तिथि को दस दिन और आगे बढ़ा दिया है। सचिव द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए फार्म भरने की तिथि दस दिन और आगे बढ़ा दी। तिथि आगे बढ़ने से कई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भरा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के पेपर 14 सितम्बर को समाप्त हो रहे हैं, इसलिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाया जाए। जिससे कि इसका लाभ अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिल सके। कोर्ट ने याचिकर्ता को और अतरिक्त समय न देकर उसकी याचिका को निरस्त कर दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी राजीव मुयाल ने याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 अगस्त 2021 को एपीओ पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमे आवेदन और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी है जबकि एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों के पेपर 23 अगस्त तक समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से उनको इस परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यथियों को राहत देते हुए दस्तावेज जमा करने व फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि उन्हें एपीओ के पदों पर आवेदन करने का मौका मिल सके। पिछले डेढ़ साल कोरोना होने के कारण कई अभ्यर्थी निर्धारित उम्र से बाहर हो गए या होने वाले हैं। उनको भी छूट दी जाए।
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