मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 279, 304ए (आईपीसी ) के मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

Share this! (ख़बर साझा करें)

अधिवक्ता मो. खुर्शीद हुसैन व आज़ाद ख़ान की सशक्त पैरवी ने बेकसूर को दिलाया न्याय

04 साल की कड़ी मेहनत से हासिल की जीत

नैनीताल ( nainilive.com )- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश ने बुधवार को भा. द. सँ. 279 व 304 ए के मामले में फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त कमलेश मेहता को दोषमुक्त करार दिया। अपराध का दिनांक 29/01/2020, प्रथम सूचना का दिनांक 31/01/2020 के मामले को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छः गवाह प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 27/06/24 को दोनों पक्षों की बहस हुई जिसमें अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने पर बल दिया गया, किन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. खुर्शीद हुसैन व आज़ाद ख़ान द्वारा ये तर्क दिया गया कि घटना का कोई चश्मदीद / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ये साबित हो कि अभियुक्त ही घटना वाले दिन तेज़ी व लापरवाही से वाहन चला रहा हो, जिस कारण ही दूसरे ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई हो।

यह भी पढ़ें 👉  कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19 वें दीक्षांत समारोह में अभिनेता ललित मोहन तिवारी को डी-लिट एवं प्रोफेसर डीपी सिंह को डीएससी मानद उपाधि से किया विभूषित

बचाव में ये भी कहा गया कि मृतक के वाहन के दोनों टायर टेक्निकल मुआयना में पंचर पाए गये थे, हो सकता है, मृतक की गलती से ही दुर्घटना हुई हो और उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार अभियोजन की ओर से कोई ठोस साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर रवि प्रकाश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने अभियुक्त कमलेश मेहता को दोषमुक्त करार दिया |

यह भी पढ़ें 👉  विजय दिवस नैनीताल जिले में मनाया गया उत्साह एवं श्रद्धा के साथ

क्या था मामला :-
29/01/2020 की रात्रि को ड्राइवर कमलेश सिंह अपने ट्रक सँ. Uk 04 cb 3170 को हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ जा रहा था, जो गरमपानी से आगे नावली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें ड्राइवर कैलाश सिंह की मृत्यु हो गयी थी, जिसमें कमलेश मेहता को आरोपी बनाया गया था |

Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page