दिल्ली : केजरीवाल सरकार को SC की फटकार, मांगा 3 साल का हिसाब, जज ने कहा- विज्ञापन के लिए पैसे हैं, किंतु???

Share this! (ख़बर साझा करें)

नई दिल्ली (nainilive.com) –  दिल्ली एनसीआर रैपिड रेल प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल से 3 साल का हिसाब मांगा. 

दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि धन की कमी है. सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने में असमर्थ है. इसपर कोर्ट ने कहा, आप चाहते हैं कि हम जानें कि आप कौन सा फंड कहां खर्च कर रहे हैं. विज्ञापन के लिए रखी सारी धनराशि इस परियोजना के लिए डायवर्ट की जाए. आप इस प्रकार का ऑर्डर चाहते हैं? आप इसके लिए पूछ रहे हैं.

यह भी पढ़ें 👉  दुःखद : भीमताल में बड़ा बस हादसा , खाई में गिरी बस, 4 की मौत की पुष्टि , 20 घायल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपके पास विज्ञापन पर खर्च के लिए पैसे हैं, लेकिन रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से तीन साल के बजट का ब्योरा मांगा है. इस बात की जानकारी देने के लिए कहा है कि पिछले तीन साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न परियोजना के विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है.

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल क्लब वार्ड नंबर 10 से नवीन जोशी ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल , शुरू किया प्रचार

विज्ञापनों के लिए पैसे हैं project के लिए नहीं

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, अगर आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए धन क्यों नहीं हैं जिससे सुचारू परिवहन सुनिश्चित होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा दे.

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल:स्नोव्यू वार्ड नं 5 से प्रत्याशी पत्रकार प्रकाश पाण्डेय का वादा: निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ वार्ड की समस्याओं का होगा निस्तारण

सेमी हाई स्पीड रेल कोरिडोर है आरआरटीएस

गौरतलब है कि दिल्ली-मेरठ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) एक सेमी हाई स्पीड रेल कोरिडोर है. इसका अभी निर्माण चल रहा है. यह कोरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा. रेपिड एक्स प्रोजेक्ट के तहत प्लान किया गया यह तीन रैपिड रेल कोरिडोर में से एक है. यह फेज वन का प्रोजेक्ट है.

Ad Ad Ad Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page