अच्छी खबर : अब हाईस्कूल पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी बन सकेंगे वन आरक्षी

अच्छी खबर : अब हाईस्कूल पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी बन सकेंगे वन आरक्षी

अच्छी खबर : अब हाईस्कूल पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी बन सकेंगे वन आरक्षी

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- राज्य में दावानल की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन महकमे ने हाई कोर्ट के आदेश पर खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बाधक नियमों को शिथिल करना आरंभ कर दिया है। शासन ने विभाग में वन आरक्षी के दस फीसद पदोन्नति के पदों पर नियमावली में संशोधन की सिफारिश भी स्वीकार कर ली है। इस सिफारिश के स्वीकार होने के बाद हाईस्कूल पास चतुर्थ वन कमर्चारियों के वन आरक्षी पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही वन विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में लगा बड़ा रोड़ा हट गया है।


उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2018 के अंतर्गत के वन आरक्षी के लिए न्यूनतम योग्यता बोर्ड-परिषद या उत्तराखंड स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर पर की परीक्षा उत्तीर्ण है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की ओर से सात मई को प्रमुख सचिव वन को वन आरक्षी पद पर पदोन्नति के नियमों में शिथिलता की संस्तुति की थी।

यह भी पढ़ें 👉  कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19 वें दीक्षांत समारोह में अभिनेता ललित मोहन तिवारी को डी-लिट एवं प्रोफेसर डीपी सिंह को डीएससी मानद उपाधि से किया विभूषित

हाईकोर्ट के आदेश का दिया था हवाला
पीसीसीएफ ने हाई कोर्ट के सात अप्रैल को पारित आदेश का हवाला दिया था। जिसमें कहा था कि छह माह के भीतर रिक्त पदों को भरने हैं लेकिन शैक्षिक योग्यता में पात्र चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नहीं होने से पदोन्नति के 273 पदों को भरा जाना संभव नहीं है।पीसीसीएफ के अनुसार 24 जनवरी 2017 को प्रेषित अध्याचन के चार साल बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है जबकि वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 102 कार्मिक ऐसे हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है। इनको वन आरक्षी की अन्य योग्यता पूरी करनी हैं। पत्र मेें सेवा शर्तों को शिथिलीकरण करते हुए चतुर्थ श्रेणी से वन आरक्षी पद पर एक बार पदोन्नति करने के लिए हाईस्कूल या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि राज्य में वन आरक्षी सीधी भर्ती कोटा 2024 में स्वीकृत व 1261 रिक्त हैं। इसी तरह पदोन्नति के 365 पद में 92 रिक्त हैं। कुल 3850 पदों में 1353 रिक्त हैं।

यह भी पढ़ें 👉  38 वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर डीएम वंदना ने बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश , लापरवाही पर तत्काल सख्त कार्यवाही

सिर्फ एकबारगी के लिए शासनादेश होगा प्रभावी
प्रभारी सचिव विजय कुमार की ओर से शुक्रवार को शासनादेश जारी किया गया है। जिसमें कहा है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 के नियम-26 के अन्तर्गत सेवा शर्तों शिथिलीकरण के प्राविधान के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी से वन आरक्षी के पद पर एक बारगी पदोन्नति करने के लिए हेतु राज्य के बोर्ड परिषद या राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट समकक्ष के स्थान पर हाईस्कूल या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता होगी।

यह भी पढ़ें 👉  अधिवक्ता गायत्री ने नगरपालिका सभासद पद पर अपनी दावेदारी पेश की, कहा- "हर कार्य व हर पल समाज को होगा समर्पित"


शासन वन आरक्षी के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्र चतुर्थ श्रेणी कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण अपवाद स्वरूप नियमावली में वन आरक्षी पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता “इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर में एक बारगी शिथिलीकरण प्रदान करते हुये “हाईस्कूल अथवा समकक्ष स्तर” किये जाने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से सक्षम अनुमोदन से यह शासनादेश निर्गत जारी किया है।

Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page