हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे से मांगा जबाब

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाइकोर्ट ने प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्या रामनगर निवासी श्वेता मासीवाल की हस्तक्षेप याचिका का सोमवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे द्वारा, राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुम्बई में अब भी फंसे 2600 उत्तराखंडी प्रवासियों को वापस लाने के मामले में तुरन्त निर्णय लेकर 17 जून को न्यायालय में जवाब पेश करने के लिए कहा है।

बता दे कि प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्या श्वेता मासीवाल ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर 30 अप्रैल से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा कर वापसी का इंतजार कर रहे 2600 उत्तराखंडी प्रवासियों को मुम्बई से वापस लाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा अड़ियल रवैया अपनाने की बात कही थी।

अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने बताया कि टीम के कई बार संपर्क करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस मामले में महाराष्ट्र को एनओसी नहीं दी गई। जबकि टीम के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने उत्तराखंड के नोडल अधिकारियों से तथा टीम ने भी लगातार 26 मई से कई बार संपर्क कर राज्य सरकार से अनुरोध किया था।

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