स्वयं सहायता समूह को वरीयता न देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com ) – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिक स्वीकार करते हुए सुनवाई की। हरिद्वार की लीबहेड़ी स्वयं सहायता समूह ने यह याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आठ अप्रैल को 21 पुष्टाहार टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।


याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएंगे उसमें स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण समूहों को वरीयता दी जाए। राज्य सरकार जानबूझकर टेंडर प्रकिया में ऐसे शर्तें रखीं, जिन्हें ये संस्थाए पूरी नहीं कर पा रही हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जो समूह इसमें प्रतिभाग करेगा उनका तीन साल में टर्नओवर तीन करोड़ से ऊपर और टेंडर में प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 11.24 लाख रुपये की धरोहर राशि रखी गई है जबकि पहले भी उनसे पौष्टिक आहार खरीदा गया था। तब ऐसी कोई शर्तें नहीं थीं। सरकार ने इस टेंडर प्रक्रिया में अब प्राइवेट कम्पनियों को भी प्रतिभाग करने की छूट दे दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार उनको इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना चाहती है क्योंकि कोई भी महिला समूह इतनी बड़ी शर्त पूरा नहीं कर सकती है। हरिद्वार के लीबहेड़ी में चेतना स्वयं सहायता समूह, संतोषी माता स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी बाई स्वयं सहायता समूह, कृष्णा स्वयं सहायता समूह, गायत्री स्वयं सहायता समूह व अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह हैं। सरकार की इस नीति से स्वयं सहायता समूहों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

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