हाईकोर्ट का आदेश महिला संविदा कर्मियों को मिलेगा शिशु देखभाल अवकाश
हाईकोर्ट का आदेश महिला संविदा कर्मियों को मिलेगा शिशु देखभाल अवकाश
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में महिला संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की संयुक्त पीठ ने अहम फैसला देते हुए महिला संविदा कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों की तरह साल में साल में 31 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश देने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश से राज्य की हजारों संविदा महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगी।
राज्य सरकार द्वारा 30 मई 2011 को जारी शासनादेश के आधार पर महिला संविदा कर्मियों को भी अब नियमित महिला कर्मियों की ही भांति बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा और संविदा महिला कर्मी भी बाल्य देखभाल अवकाश के पात्र होंगे।शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सहित तीन जजों की खंडपीठ ने डॉ तनुजा तोलिया की याचिका पर सुनवाई करते हुवे ये अहम फैसला दिया है । जिसमे कहा गया है कि 30 मई 2011 के शासनादेश के आधार पर अब महिला संविदा कर्मी भी बाल्य अवकाश के लिये पात्र होंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि महिला संविदा कर्मियों को 2 साल का अवकाश ना देकर केवल एक साल में 31 दिन का ही बाल्य देखभाल अवकाश दिया जायेगा।
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