नैनीताल के मेट्रोपोल परिसर (शत्रु सम्पत्ति) मल्लीताल क्षेत्र में लगाई गई धारा 144

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नैनीताल ( nainilive.com)- नैनीताल के मेट्रोपोल परिसर (शत्रु सम्पत्ति) मल्लीताल क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है । एसडीएम नैनीताल राहुल शाह द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

आदेश में कहा गया है की मेट्रोपोल परिसर (शत्रु सम्पत्ति) मल्लीताल नैनीताल में चिन्हित कुल 134 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु तहसीलदार नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 577/ र.का./ जांच / 2023 दिनांक 19 जुलाई 2023 से प्राप्त आख्या के कम में मेट्रोपोल परिसर (शत्रु सम्पत्ति) मल्लीताल नैनीताल में अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने में किसी भी प्रकार से व्यवधान या अवरोध होने / किये जाने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर में एवं उसके 100 मीटर की परिधि में निषेधात्मक उद्घोषणा की जानी आवश्यक हैं।

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अतः मैं राहुल शाह परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल जनपद नैनीताल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा परगना नैनीताल अन्तर्गत स्थित मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर में एवं उसके 100 मीटर की परिधि में निम्न निषेधात्मक आदेश पारित करता हूँ।

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(1). परगना नैनीताल के अन्तर्गत मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर में एवं उसके 100 मीटर अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी डण्डा, बल्लम आदि लेकर मेट्रोपोल परिसर अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा बल्लम एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा।

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कोई भी व्यक्ति मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाह फलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चे आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परगने में स्थित मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर के अन्दर नहीं जायेगा तथा न ही परिसर के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश करेगा।

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