आज से कुछ शर्तों के साथ खोली जा सकेंगी दुकानें, मॉल रहेंगे बंद, उत्तराखंड में संशय बरक़रार

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नई दिल्ली ( nainilive.com )- देश में लागू लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुये आज से दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुये कहा है कि देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

गृह मंत्रालय के अनुसार नॉन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी. हालांकि गूह मंत्रालय ने दुकान खोलने के लिए कुछ शर्तों भी लगा दी हैं, जिसके तहत में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ  ही काम कर सकेगा और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा. वहीं फिलहाल शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाने को अभी अनुमति नहीं दी गई है.

गृह मंत्रालय के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वे दुकानें आज शनिवार से खोली जा सकती हैं, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं. आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और अकेली दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगी. नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे.

ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है. शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैरजरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं. ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं. नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के माकेज़्ट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति है.

वहीं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्सज़् कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे.

हालांकि उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अभी कोई आदेश नहीं आया है, इस आधार पर यहाँ दुकानें खोलने को लेकर संशय बरक़रार है.

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