नैनीताल : दहेज़ हत्यारोपित पति को 10 साल एवं सास ससुर को 7-7 साल के कठोर कारावास की हुई सजा

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नैनीताल ( nainilive.com )- न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबीर कुमार द्वारा दहेज हत्या के जुर्म में पति मोहम्मद इरशाद, ससुर छोटे, सास सलमा को दोषी करार का न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा। अभियोजन कथनानुसार रिपोर्टकर्ता अनवार हुसैन की पुत्री शबाना की शादी वर्ष 2015 में मोहम्मद इरशाद पुत्र छोटे निवासी इंदिरा नगर के साथ हुई थी. शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद से ही रिपोर्टकर्ता की पुत्री को पति मोहम्मद इरशाद, ससुर छोटे, सास सलमा , मामा सलीम द्वारा कम दहेज लाने का ताना मारते हुए तथा दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल लाने का दबाव डालते थे। इसी बीच समय-समय पर शबाना ने दो पुत्रियों को जन्म दिया , जिसके बाद ससुरालियों द्वारा शबाना का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न बढ़ गया। कुछ समय पूर्व रिपोर्टकर्ता की पुत्री ने बताया कि उसका पति और सास 2 लाख रुपए अपने मायके से लाने का दबाव डाल रहे हैं। मना करने पर मेरे साथ गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं। दिनांक 29 9 2021 को मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर मृतका की बहन अंजुम मौके पर गई तो अभियुक्तगणों ने कहा कि चुप हो जाओ , पुलिस केस हो जाएगा, तेरे माता-पिता से बात कर मामले को रफा दफा कर देंगे। अंजुम ने उक्त सूचना अपनी बहन व माता-पिता को दी। पिता मौके पर आए और पुलिस को बुलाया। जबकि अभियुक्तगण मृतका शबाना के शव को आनन् फानन में दाह संस्कार के प्रयास में लगे थे। सास कहने लगी की उल्टी दस्त से मर गई और पति व ससुर और कारण बताने लगे।

अनवार हुसैन अपनी पत्नी के साथ थाना बनभूलपुरा पहुंचा और पुलिस को अपनी पुत्री को दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा मारने की बात बताई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, चुन्नी चादर हटाकर देखा तो गले में निशान दिखाई दे रहे थे जिससे लग रहा था कि उक्त लोगों ने मृतका शबाना को दहेज के लिए मार दिया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सुशील कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियोजन के इस तथ्य को साबित किया है कि तीनों अभियुक्तगण शादी के 2 वर्ष के बाद से मृतका शबाना से 2 लाख नकद व मोटरसाइकिल के अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग को पूरी करने के लिए आए दिन शबाना के साथ मारपीट कर उसका उत्पीड़न करते थे और मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से शादी के 7 वर्ष के भीतर उसके ससुराल में हुई है , जहां पर तीनों अभियुक्तगण मौजूद थे। दिनांक 29 नवंबर 2021 को शबाना अभियुक्त इरशाद के घर इंदिरा नगर बरसाती नूरी मस्जिद के पास फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई। उक्त मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकार शांतनु पाराशर द्वारा पूर्ण कर अभियुक्त मोहम्मद इरशाद पुत्र छोटे, ससुर छोटे पुत्र रमजानी, सास सलमा पत्नी छोटे निवासी इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास बनभूलपुरा जनपद नैनीताल के विरुद्ध धारा 304 बी , 498 ए भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

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अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए और बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में छह गवाह पेश किए गए। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल श्री सुबीर कुमार द्वारा आज अभियुक्तगणों मोहम्मद इरशाद पति को धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास , ससुर छोटे व सास सलमा को धारा 304बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 -7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा तीनों अभियुक्तगणों को धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत तीन-तीन वर्ष का कठोरता कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय द्वारा धारा 4 डीपी एक्ट के अंतर्गत तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। है अर्थदंड अदा ना करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुना कर अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर सजा भुगतने हेतु जेल भेजा है।

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इसके साथ ही न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतका की दोनों नाबालिग पुत्रियों को द प्र संहिता की धारा 357 उत्तराखंड अपराध के पीड़ित सहायता योजना 2013 और 2020 के तहत सहायता धनराशि प्रदान करवाने बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी निर्देशित करते हुए मृतका के पिता अनवर हुसैन को यह भी निर्देशित दिए हैं की क्षतिपूर्ति के धनराशि प्राप्त होने के अंदर क्षतिपूर्ति धनराशि की एफडी मृतका के नाबालिग बच्चों के नाम कराई जाएगी

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