खुले में किया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और ठंडे पेय पदार्थों का भंडारण , तो होगी कार्यवाही

Naini Live - logo
Share this! (ख़बर साझा करें)

देहरादून ( nainilive.com )- राज्य भर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और ठंडे पेय पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उनके उचित भंडारण के लिए उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में बाजार में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और अन्य ठंडे पेय पदार्थों की भारी मांग में वृद्धि होने की वजह से कई स्थानों पर भंडारण खुले में और अनियमित तरीकों से किए जाने से गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इससे न केवल उत्पाद की शुद्धता प्रभावित होती है, बल्कि जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इस संबंध में विभाग को लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं।

यह भी पढ़ें 👉  Nainital : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 77.47 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण

राज्य सरकार का नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता बताते हुए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि गर्मियों के संवेदनशील मौसम में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि बाजार में बिकने वाला पैकेज्ड पानी व शीतल पेय मानकों के अनुरूप हों। यदि कोई भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित और लाइसेंसी उत्पादों का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विभाग को दें।

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page