जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का ठीक से करना होगा निर्वहन:हाइकोर्ट

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर में राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को प्राथमिक विद्यालयों व पंचायत भवनों में कोरन्टीन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सचिव स्वास्थ्य को बागेश्वर जिले के स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यों व शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन करने हेतु निर्देश देने को कहा है साथ मे कोर्ट ने 30 जून तक इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई।

आज सुनवाई के दौरान याचिकर्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने महामारी आए लड़ने के लिए जिले के ग्राम प्रधानों को अभी तक फण्ड नही दिया गया। महामारी से लड़ने के लिए जब गरुड़ गरुड़ क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने जिम्मेदार अधिकारियों से फोन पर शिकायत करनी चाही तो उनके मोबाइल नम्बर बन्द मिले और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियो व आशा वर्करों को दे दी है । कोरन्टीन सेंटरों में न तो आने जाने वाले लोगो का रिकार्ड रखा जा रहा है न ही सेंटरों में सेनेटाइज़िंग किया जा रहा है।

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मामले के अनुसार अधिवक्ता डीके जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गरुड़ बागेश्वर में राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को लाकर विधालयो व पंचयात भवनों में कोरन्टीन किया जा रहा है जिनमे कोई सुविधा नही है इसलिए उनको तहसील या जिला स्तर पर कोरन्टीन किया जाय। इस सम्बंध में गरुड़ के ग्राम प्रधानों नव जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था साथ मे यह भी कहा था कि अगर उनकी मांग पूरी नही की जाती है तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे।

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