Nainital : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत हुई कड़ी कार्यवाही , सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कुल 4,20,000 का लगा अर्थ दण्ड

Share this! (ख़बर साझा करें)

Nainital ( nainilive.com )- सुनवाई के उपरान्त निम्न वादों मेें विपक्षगणों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कुल 4,20,000 का अर्थ दण्ड लगाया। मा0 न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अन्जनी कुमार तिवारी द्वारा सुनवाई के उपरान्त निम्न वादों मेें विपक्षगणों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अर्थ दण्ड आरोपित किया गया।

जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (3)(ए) के तहत कुशाल सिंह नेगी कार्बेट रिर्सोट एडवेंचर रिजॉर्ट आन्या, रिजॉर्ट और स्पा प्राइवेट लिमिडेट की एक इकाई बैलपडा़व,रामनगर कालाढूगी नैनीताल तथा कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट (आन्या) रिजॉर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई इनोवा -8 साकेत फोर्ट, स्टेजडोर, नई दिल्ली को 50,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

यह भी पढ़ें 👉  रोटरी क्लब नैनीताल के तत्वाधान में रोटरी ( पीस) शांति कार रैली का हुआ आयोजन , दिया शांति और भाईचारे का सन्देश

इसी प्रकार रोहित जोशी पुत्र आई0सी0 जोशी मैनेजर मैसर्स होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिडेट मल्लीताल नैनीताल को 80,000 का अर्थदण्ड, बुद्धि सागर पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम खनिया पोस्ट व तहसील रानीखेत जिला अल्मोडा हाल मै0 दिल्ली के मशूहर राजमा चावल, बेस अस्पताल, बेस अस्पताल गेट के पास हल्द्वानी (नैनीताल) को 20,000 का अर्थदण्ड, अख्तर खान पुत्र अशगर खान मै0 उत्तरॉचल किराना स्टोर वार्ड न0 06 रेलवे बाजार लाइन पार लालकुऑ को 50,000 का अर्थदण्ड, अमित अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रावाल (विक्रेता) मै0 गणपत राम एण्ड सन्स मेन मार्केअ लालकुऑ को 50,000 अर्थदण्ड, धीरेन्द्र सिंह पुत्र विनोद सिंह मै0 कुमाऊॅनी रसोई शिक्षा नगर लामाचौड हल्द्वानी को 25,000 का अर्थदण्ड, योगेश सनवाल (मैनेजर) म्ै0 सिक्स सीजन रिजॉर्ट नया गॉव कालाढूंगी एंव प्रो0 /पार्टनर/स्वामी मै0 सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट नया गॉव कालाढूंगी को 50,000 अर्थदण्ड, आशीष सिंह पुत्र दीवान सिंह मै0 त्रिदेव रेस्टोरेनट सलडी, पो0 अमृतपुर नैनीताल को 25,000 का अर्थदण्ड, संजय पाल पुत्र रमेश पाल कठघरिया चौराह कालाढूंगी रोड हल्द्वानी को 25,000 का अर्थदण्ड, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोती लाल निवासी मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी जिला नैनीताल मै0 प्रजापति सेल्स, केमू स्टेशन अलंकार होटल के नीचे हल्द्वानी को 20,000 अर्थदण्ड तथा सुनील पाल पुत्र रामचरन पाल निवासी पीलीकोठी निकट श्यामा गार्डन पश्चिमी मुखानी हल्द्वानी एवं हाल आर0के0 मटन एण्ड चिकनि शॅप ब्लाक आफिस के सामने हल्द्वानी को 25,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page