हल्द्वानी में मालिक की हत्या में दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा
नैनीताल ( nainilive.com )- न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबीर कुमार द्वारा आरोपी सोनू सैनी पुत्र चोखे लौल नि0-सती कॉलोनी, वनभूलपुरा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को हत्या का दोषी करार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा। अभियोजन कथनानुसार रिपोर्टक्ता सर्वेश गुप्ता पुत्र तेजपाल नि0-उजाला नगर, वनभूलपुरा, हल्द्वानी ने थाना वनभूलपुरा में अभियुक्त सोनू सैनी के विरूद्द रिपोर्ट दर्ज करायी कि रिपोर्टकर्ता को भाई सोनू गुप्ता व रमेश गुप्ता हल्द्वानी क्षेत्र में कैटरिंग का कार्य कर घर आये थे, घर पर आकर घर वालों से बात कर रहे थे, तभी सोनू सैनी ने सोनू गुप्ता को फोन कर कुछ दूरी पर बुलाया, जिस पर सोनू गुप्ता घर से चला गया उसे कुछ देर बाद रमेश गुप्ता भी रिपोर्टकर्ता के घर से अपने घर जा रहा था तो उसने रास्ते में कबाड़ के ढेर के पास सोनू गुप्ता को सोनू सैनी के साथ विद्युत बल्ब की रोशनी में देखा, दूसरे दिन रिपॉटकर्ता सुरेश को लोगों ने सूचना दी कि सोनू का शव दानिश के बगीचे पर पड़ा है .जिस पर रिपोर्टकर्ता व उसके परिवार वाले मौके पर गये तो देखा कि शव पड़ा था, पुलिस को सूचना दी . जांच में यह बात भी सामने आयी कि नौकरी के दौरान हत्यारोपित सोनू सैनी के अपने मालिक सोनू गुप्ता की पत्नी से लगभग 5 वर्षों से अवैध संबंध बन गए थे, जिसके कारण हत्या की बात भी सामने आयी थी।
इस घटना की रिपोर्ट 13.06.2021 को सर्वेश गुप्ता द्वारा थाना वनभूलपुरा में अभियुक्त के विरूद्द दर्ज करायी | मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रमोद पाठक द्वारा पूर्ण कर अभियुक्त सोनू सैनी के विरूद्ध 302 भाएदएसं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया । अभियोजन पक्ष की ओर से श्री सुशील कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा पैरवी करी। पैरवी करते हुए अभियोजन तथ्यों को सिद्ध करने हेतु जो दो चश्मदीद साक्षियों सहित 11 गवाह के बयान न्यायालय में दर्ज कराये।
मामले दो चश्मदीद गवाह ननहें अंसारी व कुंवर सेन जो कि अभियुक्त सोनू सैनी के साथ हल्द्वानी में कैटरिंग का कार्य करते थे और सती कॉलोनी वनभूलपुरा में रहते थे। इन गवाहों द्वारा विवेचना के दौरान जांच अधिकारी को यह बयान दिया था कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा टेलीफोन कर उन्हें घटनास्थल पर बुलाया था और मौके पर दोनों गवाहों ने जाकर देखा कि अभियुक्त सोनू सैनी, मृतक सोनू गुप्ता का गला गमछे से स्थान दानिश के बगीचे में घोट रहा था और दोनों साक्षी डर के कारण कमरे में
वापस आ गये और घटना के उपरान्त सोनू सैनी भी कमरे में आ गया था और उसने दोनों साक्षी को बताया कि घटना के बारे में किसी को मत बताना, इन दोनों साक्षी के 64 जाएफौ0 के बयान दर्ज कराये गये थे .लेकिन दोनों साक्षी के जब मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में बयान दर्ज कराये तो दोनो साक्षी द्वारा अभियोजन तथ्यों का समर्थन ना करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया।
तदउपरान्त जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार शर्मा ने मामले के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी विशाल शर्मा नोडल आफिसर वोडा-आईडिया के बयान दर्ज कराये और इस साक्षी के माध्यम से अभियोजन ने इस तथ्य को साबित किया . 12.06.2021 को रात्रि यानि घटना के दौरान तीन बार अभियुक्त सोनू सैनी द्वारा अपने रूम पार्टनर नन्हें के मोबाइल पर वार्ता की और ननहें ने अपना जो मोबाइल नम्बर बताया था, संबंधित नम्बरों की सी0डी0आर0 एवं कॉल लोकेशन चार्ट के अनुसार दोनों की वार्ता पायी गयी तथा दोनों की लोकेशन भी एक ही क्षेत्र में पायी गयी ।
डे न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल श्री सुबीर कुमार द्वारा आज अभियुक्त सोनू सैनी को धारा-302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रू0 अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाकर अभियुक्त सोनू सैनी को हिरासत में लेकर सजा भुगतने हेतु जेल भेजा है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतक की माता एवं मृत्तक के तीनों बच्चों को द0प्र0सं0 की धारा-357 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-203 व 2020 के तहत सहायता धनराशि प्रदान करवाने बावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी निर्देशित किया है।
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