सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत उपलब्ध कराएं वांछित सूचना प्रत्येक माह की 3 तारीख तक

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नैनीताल (nainilive.com )- सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत वांछित सूचना प्रत्येक माह की 3 तारीख तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना है। ई. डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कलेक्ट्रेट को इस निर्देश के साथ सभी विभागों से समन्वय कर वांछित सूचना संकलित करने के बाद माह की 3 तारीख को सहायक न्याय सहायक पटल कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित करें।

एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि उक्त संबंध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखंड देहरादून द्वारा 21-11-2023 को अवगत कराया कि सेवा अधिकार आयोग को प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को सुबह 11 बजे से अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के मुख्य कार्य कलापों के संबंध में वीडियो कांफ्ेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। बैठक के एेजेंडें में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

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