शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में कोर्ट द्वारा जारी सम्मन, वारंटो की अवहेलना करना अभियुक्त को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- थाना तल्लीताल से संबंधित फौजदारी वाद संख्या-878/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन, वारंटो की अवहेलना करना एक अभियुक्त को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तल्लीताल थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रंजीत सहदेव उर्फ राज सहदेव निवासी तल्लीताल, जनपद धोबीघाट tallital नैनीताल जो न्यायालय द्वारा जारी सम्मन एवं जमानती वारंटो की तामीली के पश्चात भी विगत लंबे समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा था तथा स्थानीय पुलिस द्वारा जिसकी तलाश जारी थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश NBW वारंट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को आज थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट की अवहेलना पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जिसमें आबकारी के दोनों मामलों में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबालिया के आधार पर माननीय न्यायालय cjm नैनीताल द्वारा 5000-5000 rs के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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