फिर बढ़ा उत्तराखंड में रासुका कानून, बोले सीएम, राज्य हित के लिए उठाया कदम

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Uttarakhand न्यूज डेस्क (nainilive.com)- उत्तराखंड के हित के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां सरकार ने उत्तराखंड में रासुका यानी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी को अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब यह कानून पहाड़ों की नगरी में 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ हिंसक घटनाएं हुईं। ऐसे में स्थितियों पर काबू बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि इसके संबंध में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए है।

जानें क्या है रासुका कानून

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रासुका कानून लागू होते ही सभी जिलाधिकारियों की शक्ति और बढ़ा दी जाती है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने से जुड़ा हुआ एक कानून है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार को इस बात की पावर रहती है कि वह किसी भी संदिग्ध नागरिक को कस्टडी में ले सके।

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