UP: अगर आपके घरों में रखी है 4 बोतलों से ज्यादा शराब, तो हो जाए सतर्क, चुकाने होंगे 63 हजार रुपये

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UP न्यूज़ डेस्क ( nainilive.com )- उत्तर प्रदेश में एक नया फरमान जारी किया है। जिसमें ये साफ कर दिया गया है, कि लोग अब बिना लाइसेंस के घरों में चार से ज्यादा शराब की बोतलें रखते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां चार से ज्यादा बोतल शराब रखने के लिए होम बार लाइसेंस लेना अनिर्वाय होगा। यह नया नियम एक्साइज डिपार्टमेंट ने जारी किया है। नियम के अनुसार लाइसेंस लेने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 15 कैटेगरी में 71 बोतलें ही रखी जा सकेंगी। इस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि नया नियम किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं बनाया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि नए नियम का मकसद घर में निजी बार बनाने वालों को कानूनी मान्यता दिलाना है.
मिली जानकारी के मुताबिक होम बार लाइसेंस के लिए एक साल में 12 हजार रुपये जबकि सिक्योरिटी के लिए 51 हजार रुपये फीस देनी होगी। होम बार लाइसेंस के तहत ज्यादा से ज्यादा व्हिस्की की 6 विदेशी और 4 इंडियन ब्रांड की बोतलें रखी जा सकेंगी. वहीं रम की 2 विदेशी और 1 इंडियन ब्रांड, वोडका की 2 विदेशी और 1 इंडियन, वाइन की 1-1 विदेशी और भारतीय बीयर की 12 विदेशी और 6 इंडियन ब्रांड की कैन रखने की अनुमति है।

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