एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत स्मैक तश्कर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा

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माधव पालीवाल, नैनीताल (nainilive.com) - अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश एन डी पी एस एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने एक स्मैक तश्कर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
       अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 जुलाई 2013 को रामनगर काशीपुर मार्ग में हल्दूवा बैरियर के पास एस आई कमलेश भट्ट व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी । इस बीच काशीपुर से रामनगर की ओर जा रहा एक बाइक सवार शरीफ अहमद पुलिस को मौके पर देख मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा । जिसे पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया । जिसके पास से वाणिज्यिक मात्रा में स्मैक बरामद हुई । जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । शरीफ अहमद ने पुलिस को बताया कि वह गजरौला से स्मैक खरीदता है और काशीपुर,रामनगर क्षेत्र में 12 हजार रुपये प्रति तोला के दर से बेचता है ।इस मामले की विवेचना के दौरान आरोपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट व नारकोटिक ब्युरो ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों व प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । जिसमें एन डी पी एस एक्ट में गिरफ्तारी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में होना जरूरी है । लेकिन इस मामले में इन प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है ।
      इस संदर्भ में कोर्ट ने पुलिस की इस चूक को मानते हुये एस एस पी उद्यमसिंह नगर को आदेश दिए हैं कि वे एस आई कमलेश भट्ट को एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताएं । लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस चूक के कारण आरोपी को दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता ।जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा व सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश करते हुये कहा कि स्मैक व अन्य नशे समाज में जहर की तरह घुल कर समाज को खोखला कर रहे हैं । इसलिये आरोपी को कठोर सजा दी जाय ताकि अन्य लोग स्मैक या नशे का कारोबार करने से डरें ।जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास व 2 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।
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