टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों को 3 महीने तक ईएमआई चुकाने में मिलेगी राहत

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नई दिल्ली ( nainilive.com)- रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद  कई बड़े ऐलानों में टर्म लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को तीन महीने तक ईएमआई नहीं चुकानी होगी, यह बात भी कही. यह लाभ सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से टर्म लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को मिलेगा. 

क्या है टर्म लोन?

बैंकिंग जगत में टर्म लोन वैसे लोन को कहा जाता है, जिसकी अदायगी के लिए बैंक एक निश्चित राशि की किस्त बांध देता है. इसे ही आम भाषा में ईएमआई कहा जाता है. इस लिहाज से इस घोषणा का लाभ होम लोन लेने वालों को, कार या किसी अन्य मोटर वाहन के लिए लोन लेने वालों को, पर्सनल लोन लेने वालों, मशीनरी के लिए लोन लेने वाले कारोबारियों आदि को मिलेगा.

स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि क्रेडिट कार्ड का बिल टर्म लोन नहीं है बल्कि आपकी खरीदारी का बिल है. यह रिजर्व बैंक की घोषणा में शामिल नहीं है. हां, यदि किसी ने क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी की हो और उसे ईएमआई में बदलवा लिया हो तो उस पर इसे लागू किया जा सकता है लेकिन इसके लिए भी संबंधित अथारिटी को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना होगा.

टली है ईएमआई, माफ नहीं हुई है

रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि उन्हें तीन महीने तक लोन की ईएमआई नहीं चुकानी होगी. इसे चुकाने से मुक्ति मिल जाएगी. लेकिन ऐसी बात नहीं है. रिजर्व बैंक ने सिर्फ तीन महीने तक ईएमआई का भुगतान टाला है. इसका लाभ लेने वाले ग्राहकों की तीन किस्त तो बढ़ ही जाएगी, इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा.

ईएमआई पर ग्राहकों को मिलेगी बड़ी सुविधा

बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि लोन के ईएमआई भुगतान पर तीन महीने का मोराटोरियम ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी. यह इसलिए क्योंकि अभी कोरोनावायरस के प्रकोप की वजह से अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने से उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

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