ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का सुनवाई से इंकार

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नयी दिल्ली (nainilive.com) –  उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया. याचिका में कहा गया है कि उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी निकाय की जरूरत बताकर अपने पद और संविधान को खुलेआम अपवित्र किया.

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहरहाल याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर अर्जी दाखिल करने की छूट दे दी. याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि मुद्दा महत्वपूर्ण है और उच्चतम न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए जिसके बाद पीठ ने कहा, हम समझते हैं कि मुद्दा महत्वपूर्ण है लेकिन अच्छा होगा कि आप उच्च न्यायालय में जाएं.

पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे. मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष 19 दिसम्बर को कहा था, भाजपा को बहुमत मिला है तो इसका यह मतलब नहीं की वे जो चाहे करेंगे. अगर भाजपा में दम है तो उसे संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराना चाहिए.

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