राजस्थान में पीडि़त परिवारों को मिलेगा सजायाफ्ता कैदियों की कमाई का 25 प्रतिशत हिस्सा
जयपुर (nainilive.com) – राजस्थान की तमाम जेलों में सजा काट रहे कैदियों को काम करने पर पर मिलने वाले उनके पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत राशि उनके अपराध से पीडि़त व्यक्ति या उसके वारिस को सौंपी जाएगी. जेल विभाग के डीजी भूपेंद्र दक के निर्देशों के बाद जेल विभाग ने पीडि़तों को रकम लौटाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए करीब 10 हजार कैदियों के नाम और अपराधिक मुकदमे की सूची जेल विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है.
जानकारी के अनुसार संगीन अपराधों में कोर्ट से सजा सुनाने के बाद जेल में बंद कैदियों से काम करवाया जाता है. जेल में काम करने पर उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है. नियमों के अनुसार बंदी को मिलने वाले इस पारिश्रमिक की रकम में 25 प्रतिशत हिस्सा पीडि़त का होता है. लेकिन इन नियमों की जानकारी के अभाव के चलते पीडि़त लोग इस रकम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. ऐसे में यह रकम जेल विभाग के पास जमा हो जाती है.
आईजी जेल विक्रम सिंह के अनुसार वर्ष 2018 के बाद से अब तक करीब 10 हजार सजायाफ्ता बंदियों के मेहनताने की रकम में से 25 प्रतिशत के हिसाब से करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपये जेल विभाग के पास जमा हो गए हैं. जेल विभाग इस रकम को बांटने के लिए भी तैयार है. लेकिन पीडि़त पक्ष उन तक नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में जेल विभाग ने करीब 10 हजार बंदियों की सूची जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की है.
आईजी जेल विक्रम सिंह के अनुसार जेल विभाग की ओर से 10 हजार 29 बंदियों के नामों की सूची जारी की गई है. इसमें कैदियों का पूरा विवरण दिया गया है. इस सूची में मुकदमे की जानकारी को देखकर पीडि़त पक्ष इस रकम को प्राप्त करने का दावा कर सकता है. इसके लिए प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को डीजी जेल भूपेंद्र दक ने निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी पीडि़त के रकम पर दावा करने पर उसे रकम जल्द से जल्द सौंपी जाए.
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -
Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.