अब अगर कहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूका , तो होगी मुसीबत। जाने क्या हुए हैं नैनीताल जनपद में आदेश
नैनीताल (nainilive.com) – जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित किया गया है। इसके क्रम में जनपद मे भी लाकडाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित करने के निर्देश शासन से प्राप्त हुये है। उन्होने बताया कि 20 अप्रैल से सार्वजनिक स्थान पर थूकना, उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना निषेद अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इससे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होने कहा कि समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आमजन तथा अधिकारियों एव कर्मचारियों के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति मेें वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवगमन करता है किसी सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टैंनसिग और आइसोलेसन मेजर्स के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अवश्य होगा।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। शादी समारोह मे प्रतिपक्ष वर/वधु पांच से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही दी जायेगी। किसी भी प्रकार के बडे समारोह, बैठकें गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी कृषि मशीनरी, स्पेेयर पार्टस तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाकडाउन हेतु निर्धारित अवधि में सोशल डिस्टैनसिंग और आइसोलेसन मेजर्स का ध्यान रखते हुये खुले रहेंगें। कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। श्री बंसल ने बताया कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री व आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि पशुपालन,मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियांे का संचालन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अनुमति से होगा। उन्होने बताया कि सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुये मनरेगा के समस्त कार्यो का संचालन किया जा सकेगा। कार्यालयांे मे भोजन अवकाश के दौरान सोशल डिस्टैंनसिग का अनुपालन करना होगा। जिले के सभी सिनेमा हाॅल,माॅल, शापिंग काम्पलैक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस काम्लैक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क,थियेटर, बार और आॅडिटोरियम, एैसेम्बली हाॅल पूर्णतया बन्द रहेंगें। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही धार्मिक समारोह पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। सभी सामाजिक राजनैतिक खेल, मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यो तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित काॅमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे।
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