नैनीताल में यहाँ लगी धारा 144 , जाने क्यों लगी ?

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नैनीताल (nainilive.com) – परगना मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बुधवार से 20 जून (गुरूवार) 2024 तक डी0एस.बी. कुमाऊॅ विश्वविद्यालय नैनीताल की वर्ष 2024-2025 की परीक्षा हेतु परगना नैनीताल के डी0एस0बी0 कैम्पस मल्लीताल नैनीताल में परीक्षा सम्पादित होनी है। उक्त परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार से व्यवधान या अवरोध होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा के सफल संचालन हेतु डी0एस0बी0 परीक्षा केन्द्र मल्लीताल नैनीताल में परिसर एवं उसके 100 मी0 की परिधि में निषेधात्मक उद्घोषणा की जाती है।


परगना मजिस्ट्रेट जनपद नैनीताल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा परगना नैनीताल अन्तर्गत स्थित डी0एस0बी0 परीक्षा केन्द्र मल्लीताल नैनीताल परिसर एवं परिसर की 100 मी0 की परिधि में निम्न निषेधात्मक आदेश पारित किया जाता है। परगना नैनीताल के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रो के 100 मीटर के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान घर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी, व्यक्त्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा।

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कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूगेगा एवं परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन, फैक्स नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परीक्षा स्थल के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नहीं ले जायेगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नही करेंगे।

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उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिये यह आवश्यक होगा कि 24 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र समक्ष अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश दिनांक बुधवार से 20 जून 2024 परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

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