गणेशोत्सव के दौरान बेंगलुरू नहीं होगी मांस की बिक्री, ओवैसी ने बताया संविधान के खिलाफ

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बेंगलुरु (nainilive.com) – कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थानीय निकाय ने गणेश चतुर्थी उत्सव को देखते हुए 31 अगस्त को बड़े पैमाने पर मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है. सिविक बॉडी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.

बीबीएमपी के इस फैसले पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है, वो संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ है. बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है.

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, ये फैसला सरकार नहीं करेगी. तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये फैसला ले रही है. ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक में 80 प्रतिशत लोग गोश्त खाते हैं. सरकार अपने इस फैसले से गरीबों को सजा दे रही है. ये सरकार दौलतमंद की है. बीजेपी दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है.

कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता एस प्रकाश ने बताया कि ऐसे प्रतिबंध पहले भी लागू हुए थे. उन्होंने कहा कि कई त्योहारों के लिए, मांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. इसमें कोई नई बात नहीं है. इस परंपरा को जारी रखा गया है, बस निगम के इस कदम की विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि वे अनावश्यक विवादों में लिप्त हैं और हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं.

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