लॉक डाउन के दौरान शराब कारोबारियों को हुए नुकसान मामले में दो माह के भीतर फैसला ले आबकारी आयुक्त:हाइकोर्ट
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने वर्ष 2020-21 की अवधि में शराब की दुकान चलाने वाले कारोबारियों को लॉक डाउन अवधि अप्रैल,मई में हुये नुकसान की भरपाई करने के मामले में दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश आबकारी आयुक्त को दिया है।
बता दे शराब कारोबारी हिमानी पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2020-21 के लिये शराब की दुकानें ठेके में ली थी। लेकिन कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये घोषित लॉक डाउन के कारण अप्रैल मई में शराब की दुकानें निर्धारित समयानुसार नहीं खुल पाई। जिससे उन्हें लाइसेंस फीस व अन्य मदों में भारी नुकसान हुआ है। इस शुल्क को मांफी किया जाए।
याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने, याचिकाकर्ताओं से दो हफ्ते के भीतर अपनी मांग से सम्बंधित प्रत्यावेदन आबकारी आयुक्त को देने को कहा है साथ ही आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे शराब कारोबारियों का प्रत्यावेदन मिलने के आठ हफ्ते के भीतर, उनकी मांग पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
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