गैंगरेप का षड्यंत्रकारी अभियुक्त का जमानती प्रार्थना पत्र हुआ खारिज

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- जिला एवं सत्र न्यायधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी ने गैंग रेप के आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ़ बिहारी पुत्र कल्याण सिंह वार्ड न 2 गांधी नगर निवासी लालकुआं के जमानत के प्रार्थना पत्र को मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामले में जिरह करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा की दिनाक 09 जून 2021 को थाना लालकुआं में रिपोर्टकर्ता / पीड़िता निवासी जवाहर नगर , लालकुआं ने रिपोर्ट दर्ज कराई की पीड़िता को आज बिहारी नाम का व्यक्ति दोपहर में वाटर पार्क स्विमिंग पूल पर सफाई के बहाने 500 रूपये में तय करके ले गया।

पीड़ित के साथ पार्क के अंदर सह अभियुक्त राकेश बोरा , राजेंद्र जोशी उर्फ़ फौजी ने पीड़िता की मर्जी के विरुद्ध सामूहिक रूप से बलात्कार किया और चिल्लाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता रोती हुई घर पहुंची एवं घर पर जाकर माँ से शिकायत करी। इसी बीच आरोपी द्वारा पीड़िता के घर में जाकर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने एवं पुलिस में रिपोर्ट न लिखाने की धमकी दी। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई , एवं घटनास्थल में मौजूद सीसीटवी कैमरे में भी अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने साथ ले जाना एवं परिसर में 1 घंटे रहने के शाक्ष्य दिखाई दे रहे थे। न्यायलय ने अभियुक्त सुरजीत उर्फ़ बिहारी के पीड़िता को 500 रूपये तय करके सफाई के बहाने होटल में ले जाकर अपने साथियों के साथ पैसा लेकर सामूहिक बलात्कार कराने के अपराध को गंभीर पाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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