वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, कारोबारियों को मिली राहत
नई दिल्ली ( nainilive.com )- कोरोना संकट को देखते हुये सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न ( GST Return )दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने यानि 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की जीएसटी वार्षिक रिटर्न ( GST annual return) दाखिल करने और उसके मिलान के लिए समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है.
इसके साथ ही सीबीआईसी ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिए गए ई-वे बिलों की वैधता को भी बढ़ा दिया है. वहीं सरकार ने उद्योग एवं व्यावसाय को जीएसटी रिटनज़् पॅाइलिंग और टैक्स भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक वेरीपिॅकेशन कोड (ईवीसी) के जरिये सत्यापित करने की अनुमति दे दी है. यह अनुमति 30 जून तक के लिये दी गई है.
अधिकारी अभिषेक जैन ने कहा कि देश का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से लॉकडाउन में है. उद्योगों के लिये जून अंत की समयसीमा को भीतर यह काम करना मुश्किल होता. ऐसे में सीबीआईसी की तरफ से समय सीमा को बढ़ाने का फैसला उद्योगों को काफी राहत देगा. इसके साथ ही इससे सरकार की सामंजस्य बिठाने की मंशा का भी पता चलता है.
एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को यह अनुमति होगी कि वह फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरकर उसका इलेकट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी EVC) के जरिए सत्यापन कर सकता है. वर्तमान में कारोबारियों को अपनी मासिक जीएसटी रिटनज़् भरने और टैक्स का भुगतान करने के लिये जीएसटीआर-3बी फॉर्म में डिजिटल हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है.
लॉकडाउन के कार्यालयों के बंद होने के कारण कारोबारी डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिटर्न दाखिल करने में देरी हो रही है. यह भी एक वजह हो सकती है कि सरकार को अप्रैल माह के जीएसटी प्राप्ति आंकड़े जारी करने का समय आगे टालना पड़ा. आमतौर पर पिछले महीने के जीएसटी संग्रह के आंकड़े नये महीने की शुरुआत में ही जारी कर दिये जाते हैं. लेकिन इस बार अप्रैल 2020 के जीएसटी प्राप्ति के आंकड़े जारी नहीं किये गए.
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