45 लाख रुपए के गबन वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने किया निस्तारित

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाइकोर्ट ने महादेवी कन्या पाठशाला में यूजीसी के वजट का 45 लाख रुपये का गबन पर राज्य सरकार, यूजीसी और तत्कालीन निदेशक और प्राचार्य को नोटिस देने के बाद गुरुवार को हाइकोर्ट ने घोटाले की जांच करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच करने के साथ ही जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार एम के पी की पूर्व छात्रा सोनिया बेनीवाल के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यलय अनुदान आयोग द्वारा 2012-2013 में हुई 45 लाख रुपए के गबन के मामले पर राज्य सरकार, यू जी सी और तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और प्राचार्य डॉ किरन सूद को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए थे । यू जी सी की यह 45 लाख रुपए की ग्रांट एम के पी में छात्राओं की शिक्षा में सहूलियत के लिए जारी की गई थी। एम के पी किसी भी बुनियादी सुधार के लिए यू जी सी की इन ग्रांट पर ही निर्भर करता है। इसी ग्रांट से पूर्व में कैंपस में वाई फाई इत्यादि लगाया गया था लेकिन 2012-2013 के दौरान इस पैसे का इस्तमाल एप्पल के महंगे उपकरण खरीदने में किया गया परन्तु ऐसे कई उपकरण 2019 तक के परीक्षण में पाए ही नहीं गए।

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