हाईकोर्ट ने मंत्री की बहू को जारी किया नोटिस

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ियों और निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय बोर्ड द्वारा बोर्ड के चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में सुनवाई की गई।

मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी अमित पांडे की जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए बोर्ड के चेयरमैन व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाईं रावत सहित सचिव श्रम व केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में बोर्ड द्वारा मजदूरों के हित ना करने और बोर्ड के साधनों से पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने, तथा अधिकांश बड़े निर्माणों कार्यो और निर्माण श्रमिकों के नियोक्ताओं व बिल्डरों से कल्याणकारी सैस की जानबूझकर वसूली न करने संबंधी मामले पर शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है। खण्डपीठ ने साथ ही श्रम आयुक्त उत्तराखंड तथा केंद्रीय श्रम सचिव को भी इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है।

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बता दे कि याचिकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका में कहा है कि निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा भारी अनियमितताओं तथा मजदूरों के हित के बजाय एक एनजीओ के हित में बोर्ड के संसाधनो को खर्च कर रही है। और साथ ही उक्त बोर्ड की गतिविधियों की जांच की मांग की गई है तथा बोर्ड के चेयरमैन को ईमानदारी से पद का निर्वहन न करने के कारण हटाने की मांग भी की गई है। याचिकर्ता ने इस प्रकरण को मजदूरों के हित में उठाए गए इस अनियमितता के विषय को बहुत महत्वपूर्ण बताया है।

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