फारेस्ट भूमि पर कब्जे पर हाईकोर्ट ने वन विभाग से 3 दिन में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाइकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊं गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 11 जून को यह बताने को कहा है कि यह भूमि किसकी है अगर अगर यह फारेस्ट की है तो यहां निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह भूमि फारेस्ट की नही है । जिस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

ज्ञात हो कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के कुनाऊ गांव में मुनिचिदानंद द्वारा फारेस्ट की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण कार्य फारेस्ट चौकी के आखो तले किया जा रहा है। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाय और दोषी लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

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