कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड के 2 जनपदों की न्यायालयों में नियमित कामकाज पर रोक
न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों के क्रम में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के मुख्यालयों सहित वाह्य न्यायालयों मे दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया गया है। जानकारी देते हुये जिला जज/सदस्य-सचिव श्री आर. के खुल्बे ने जानकारी देते हुये बताया है उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी के दिशा निर्देशन में 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होेने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत वाह्य न्यायालयों मे स्थगित कर दिया गया है।
जिला जज/सदस्य-सचिव श्री खुल्बे ने बताया कि 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होेने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अन्य शेष 11 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत वाह्य न्यायालयों सहित माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालयोें मे सफलतापूर्वक किया जायेगा।
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