31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस जारी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, उड़ानें भी बंद रहेंगी

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नई दिल्ली ( nainilive.com )- भारत में लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा. रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए.  इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं.

आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं. लॉकडाउन 31 मई तक बढऩे के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी. दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और स्कूल-कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे।

ऐसे रहे लॉकडाउन के तीन फेज 

– देश में अब तक तीन फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था. 

पहला फेज- 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, यह 21 दिन का रहा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई. 

दूसरा फेज- 15 अप्रैल से 3 मई, यह 19 दिन का रहा. हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई. 

तीसरा फेज- 4 मई से 17 मई, यह 12 दिन का था. हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई. इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गईं. नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई. वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई.

क्या हैं नियम लॉक डाउन 4.0 के

1. देशभर में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा

2. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

3. मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी

4 . एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी

5 . स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.

6 . केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं

7 . धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी

8 . रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला,

9 . रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते,

10 .राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी.

11 . छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले.

12 . होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं

13 . शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक।

14 . अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है।

15 . देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी।

16 . अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे।

17 . राज्य के अंदर बस चलाने के फैसला भी राज्य सरकार करेगी

18 . रेड जोन ग्रीन जोन और येलो जोन तय करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को दिया गया है

19 . देश में बढ़ रहे कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कंप्लीट लॉग डाउन रहेगा।

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