हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चीफ इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया जलश्रोतों के आसपास के काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या टाइपिंग मिस्टेक की गड़बड़ी हुई है। जिस पर कोर्ट ने नराजगी व्यक्त करते हुए। चीफ इंजीनियर से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही तब तक पेड़ो के कटान के रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि नियत की है।
बता दे ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -
Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.