नैनीताल नगर को प्लास्टिक नियंत्रण क्षेत्र बनाये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद और रिसायकल कम्पनी का हुआ अनुबंध

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क (nainilive.com) – नगर पालिका नैनीताल के सीमान्तर्गत वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों मे बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक बोतल एवं पेय पदार्थों पर न्यूनतम मूल्य के क्यूआर (QR) कोड लगाना अनिवार्य होगा।
उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद नैनीताल के सीमान्तर्गत सम्पूर्ण नैनीताल नगर को प्लास्टिक नियंत्रण क्षेत्र बनाये जाने एवं नैनीताल नगर में पर्यटन सीजन के दौरान नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत रिसायकल (Recykal) कम्पनी से अनुबंध हो चुका है।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नैनीताल आलोक उनियाल ने बताया कि रिसायकल कम्पनी द्वारा केदारनाथ धाम में कूडा प्रबंधन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाये जाने के उददेश्य से रिसायकल कम्पनी से अनुबंध हो चुका है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिका नैनीताल के सीमान्तर्गत वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों मे बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक बोतल पेय पदार्थ पर न्यूनतम मूल्य के क्यूआर (QR) कोड लगाये जाने हेतु निर्देश दिये है।
उन्होंने कहा कि क्यूआर (QR) कोड कम्पनी द्वारा न्यूनतम मूल्य डिपासिट पर समस्त प्लास्टिक बोतल पेय पदार्थ के थोक विक्रेता, वितरण, दुकान, होटल, रैस्टोरेंट स्वामियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे रिसायकल कम्पनी के डिपोसिट रिंफंड काउन्टर नगर पालिका के सभी वार्डाें में उपलब्ध होंगे। श्री उनियाल ने बताया कि नैनीताल नगर की आमजनता एवं पर्यटकों द्वारा इन काउन्टरों पर क्यूआर (QR) कोड वाली खाली बोतल जमा करके डिपासिट रिफंड लिया जायेगा।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने नैनीताल नगर की समस्त सम्मानित जनता से अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव हैं तो लिखित रूप में सूचना 15 दिनों के भीतर देने का कष्ट करें ताकि यथोचित कार्यवाही संशोधित की जा सके।

Ad
यह भी पढ़ें 👉  बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने दिखायी अद्भुत प्रतिभा
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page