सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर दिया स्टे, सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगाई

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नई दिल्ली (nainilive.com) –  गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई है कि अब क्लब में किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी. शुक्रवार सुबह से ही क्लब को गिराने का काम चल रहा था. क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका था. यह वही क्लब है, जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी.

गोवा प्रशासन के मुताबिक कर्लीज क्लब को नो डेवलपमेंट जोन में बनाया गया है. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीजेडएमए) ने 2016 में इसे ढहाने का आदेश दिया था. क्लब के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इस आदेश को चुनौती दी थी. एनजीटी ने 6 सितंबर को जीसीजेडएमए के फैसले को बरकरार रखा था. इसके बाद 8 सितंबर (गुरुवार) को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था.

इसी क्लब में आखिरी बार नजर आई थीं सोनाली

गोवा के कर्लीज क्लब में 23 अगस्त की अल सुबह सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ आखिरी बार नजर आई थीं. इसी के बाद उनकी मौत हुई. क्लब के सीसीटीवी फुटेज में सुधीर सोनाली को जबरन कोई लिक्विड पिलाते हुए नजर आया था. उसने पूछताछ में सोनाली को ड्रग देने की बात कबूल भी कर ली थी. इसके बाद गोवा पुलिस ने क्लब को सील कर दिया था.

23 अगस्त को हुई थी सोनाली की हत्या

सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हुई थी. उस समय उनका क्क्र सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे. गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. क्लब संचालक एडविन नुन्स, दत्ता प्रसाद और रमाकांत मासूपा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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