हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ माफ कर दिए
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट की खंड पीठ राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कि किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़₹ माफ किए गए है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर अन्य व्यवसायियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवव्य्या अपना रही है। जबकि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अन्य उद्योग धंधे व व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। जिससे सभी को नुकसान उठाना पड़ा है राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों के 196 करोड़₹ माफ किए गए है जो सरकार के अन्य कारोबारियों में भेदभाव पूर्ण रवैया को दर्शाता है।
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