चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई
संतोष बोरा, नैनीताल ( nainilive.com )- भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को रुलक संस्था ने, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
बता दे की सोमवार को देहरादून की रुलक संस्था ने राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जनहित याचिका दायर उस याचिका को चुनौती दी है जिसमे कहा गया था प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। देवस्थानम् बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है।
देहरादून एनजीओ ने याचिका दायर कर कहा है। चारधाम यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देवस्थान बोर्ड अधिनियम बनाकर चारधाम व अन्य मंदिरों का प्रबंध लिया गया है उससे कही भी हिदू धर्म की भावनाएं आहत नही होती। लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर ययाचिका पूरी तरह से निराधार है।
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