सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन युवकों को आजीवन कारावास

Share this! (ख़बर साझा करें)

हल्द्वानी ( nainilive.com )- ग्रुप डिस्कशन के बहाने युवती को कमरे पर बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर अलग-अलग एक लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कोर्ट के सरकारी वकील गिरिजा पांडे के अनुसार 2018 में एक युवती को ग्रुप डिस्कशन के बहाने अमित रावत ने कमरे पर बुलाया। यहां अमित रावत, मंगलम शर्मा, शिवांश चौहान ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वीडियो भी बनाई। इसके बाद आरोपियों ने उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप करा दिया। इस बीच युवती की मां की हत्या हो गई। पीड़िता की मां की हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी वीडियो वायरल कर दी। इस पर पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर तीनों युवकों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) नसीम अहमद की कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों के गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें 👉  आयुक्त दीपक रावत ने किया जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय में निरीक्षण , 3 अवर अभियंताओं तथा एक सहायक अभियंता का स्पष्टीकरण
Ad Ad Ad Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page