लॉक डाउन 3.0 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट की स्थिति , जाने क्या हैं निर्देश ?

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मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा कोविड-19 की अपडेटेड स्थिति, लाॅकडाऊन-3 की गाइडलाइन, प्रदेश के बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने की व्यवस्थाओं, लाॅकडाऊन में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई।

Posted by Uttarakhand DIPR on Saturday, May 2, 2020

नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड में लॉक डाउन ३.0 को लेकर आज राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. सोमवार से रेड , ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंतर्गत दी जाने वाली छूट में क्या क्या निर्देश जारी हुए हैं , यह आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पत्रकारवार्ता करके यह साफ किया है कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान 4 से 17 मई तक किन-किन चीजों को खोला जा सकता है। इस मौके पर सचिव वित्त अमित नेगी और सचिव परिवहन शैलेश बगौली भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कोरोना की लड़ाई में राज्य ने बेहतर काम किया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का सख़्ती के साथ पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेड ज़ोन में आने वाले जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन शहरी क्षेत्र में फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड राज्य में 29 दिनों में कोरोना पॉज़िटिव के केस दोगुने की औसत से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 मई से सरकारी कार्यालय सुबह 10 से 4 बजे तक खुलेंगे। महिला कर्मिकों और 55 साल से ऊपर के कर्मिको को भी राहत दी गई है।उन्होंने जानकारी दी कि रेड जोन में हरिद्वार, ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रीन जोन में अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को रखा गया है। 

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ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 से दोपहर चार बजे तक दुकानें खोलने ( सैलून को छोड़कर) की इजाजत दी है। रेड जोन के शहरी इलाकों में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी सभी प्रकार की दुकानें चार बजे तक खोली जा सकेंगी। 4 बजे बाद उन्हें बंद किया जाएगा। रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खुल सकेंगी लेकिन इनका समय पूर्व की भांति ही सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक रहेगा। 

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उन्होंने बताया कि 4 मई से सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों को खोलने के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकारी कार्यालय सुबह 10 से 4 और सचिवालय को सुबह 9:30 से 4 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन ज़ोन में क और ख श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत, ग और घ श्रेणी के 50 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।

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रेड और ऑरेंज ज़ोन में क, ख के लिए शत प्रतिशत और ग, घ के लिए प्रथम सप्ताह 33 प्रतिशत उपस्थित रहने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागों में सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा हर कार्यालय में सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखनी होगी। शिक्षण संस्थानों में केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही आने के आदेश दिए गए हैं। प्रवासी उत्तराखंडवासियों और राज्य के भीतर फँसे लोगों को लेकर एसओपी बनाई गई है।

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