रेलवे कर्मचारी के पुत्रों को राहत, 25 वर्ष तक मिलेगी मेडिकल सेवा, बोर्ड ने दिया है आदेश

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जबलपुर (nainilive.com) रेलवे बोर्ड के उस निर्णय से रेल कर्मचारियों के हजारों ऐसे बच्चे, जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है को बड़ी राहत मिली है. बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब रेल कर्मियों व रिटायर रेल कर्मियों के 25 साल तक के बच्चों को मेडिकल सुविधाएं दी जायेंगी और मेडिकल कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा.

रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक एचके सन्होत्रा द्वाार पिछले दिनों जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिटायर रेलकर्मी के आश्रित बेटे को नि:शुल्क इलाज का लाभ मिलेगा. अभी रेलकर्मियों के बच्चों को सिर्फ 21 वर्ष उम्र तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती थी, भले रेलकर्मी का पुत्र बेरोजगार हो. नए आदेश से रेलकर्मी या रिटायर कर्मचारी के बेटों को नौकरी न करने तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी.

अभी रेलवे कर्मचारियों की आश्रित (अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा) बेटियों को यह सुविधा मिलती है. अब आश्रित बेटे के लिए आदेश हो गया. इस निर्णय से पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडलों जबलपुर, भोपाल व कोटा के हजारों कार्यरत व रिटायर रेलकर्मियों के बच्चों को इस नये आदेश का लाभ मिलेगा.

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