लॉकडाउन के दौरान मीडिया में प्रसारित हो रही फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

Share this! (ख़बर साझा करें)

नई दिल्ली ( nainilive.com )- सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को निर्देश दिया है कि वह पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या अपुष्ट खबरें का प्रचार और प्रसार न हो पाए.

सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि शहरों से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों का पलायन फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों की वजह से हुआ है, जिसमें बार-बार कहा जा रहा था कि देश में लॉकडाउन तीन महीने को लागू किया गया है. अदालत ने साफ-साफ कहा कि इस तरह की खबरों पर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे सकते, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे लोगों को असहनीय पीड़ा हुई , यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई.

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरा के पलायन से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में साफ किया है कि वो इस महामारी के बारे में विचार-विमर्श करने से किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस महामारी में सरकार द्वारा जारी की गई सूचना को ही प्रसारित किया जाए.

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page