शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश 27 के स्थान पर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश किया गया घोषित
Dehradun ( nainilive.com )- सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद ने आदेश निर्गत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.
भवाली–दुनिखाल मार्ग हादसे पर सख्त एक्शन — मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, आमजन से 8 जून तक मांगे गए साक्ष्य
अमजा की “पत्रकारीय सामयिक चुनौतियां” संगोष्ठी व कार्यशाला जून में
लोक भवन नैनीताल में आयोजित ‘एक शाम सैनिकों के नाम’ कार्यक्रम में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान
फेक नैरेटिव और भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहें: सीएम धामी